अमेठी: गौरीगंज के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी से जुड़ा मामला प्रकाश में आया है। जिसके बाद गौरीगंज विधानसभा में खलबली मची हुई है।
करीब नौ वर्ष पूर्व दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उन्हें एक मामले में भगोड़ा घोषित कर रखा है। साथ ही कोर्ट ने अमेठी के डीएम को उक्त मामले में कुर्की का आदेश दिया था। वहीं, कार्रवाई न करने पर अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 4 अप्रैल तक कार्रवाई कर सूचित करने और कार्रवाई नहीं करने पर डीएम को तलब होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि भाजपा ने चंद्र प्रकाश मिश्र को इस बार गौरीगंज से टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि आगामी छह फरवरी को नामांकन भी करेंगे। अब कोर्ट से नोटिस आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दिल्ली: 2013 में कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अमेठी के गौरीगंज से विधायक रहे चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी के विरूद्ध दिल्ली की महार्षि रेनेवबली इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से चेक बाउंस के चार मामले विचाराधीन हैं। इस केस में कोर्ट ने 5 दिसंबर 2013 को पूर्व विधायक को भगोड़ा घोषित किया था। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को अरेस्टिंग के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में कोई रिपोर्ट ही फाइल नहीं की।
बीते साल कुर्की की कार्रवाई के लिए डीएम अमेठी को कोर्ट ने दिया था आदेश