अमेठी से सफीर अहमद की रिपोर्ट
अमेठी: जिलाधिकारी अरूण कुमार एवं एसपी डा ख्याति गर्ग ने जनपद वासियों को ईद की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि पर्व हमें आपसी एकता व अखण्डता को मजबूत करने पर बल देता है।
उन्होने बताया कि जनपद में समस्त धार्मिक/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे, कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपद के कन्टेनमेण्ट एवं बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति (डोर स्टेप डिलीवरी) के अतिरिक्त सभी प्रकार की गतिविधियां बाधित रहेंगी। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अप्रमाणित सूचना एवं झूंठी खबरें नहीं फैलायी जायेंगी, जिससे जन मानस में भय अथवा आक्रोश उत्पन्न हो।
जनपद में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी एवं काला बाजारी को रोकने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन जाॅच/निरीक्षण एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति इस रूप में एकत्र नहीं होंगे कि उससे शांति व्यवस्था भंग होने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका हो। बिना सम्यक् अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोध कार्यक्रम नहीं किये जायेंगे। ऐसे आयोजन में बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सामाजिक स्थान पर कोई भी आग्नेयास्त्र अथवा चाकू, फरसा, भाला अस्त्र-शस्त्र आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा।
किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की धार्मिक भावनाओं को आघात पहँुचे। कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर या घर के बाहर ईट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, शीशा व बोतल के टुकड़े अथवा विस्फोटक सामग्री एकत्र नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा शासकीय कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजकीय कार्य हेतु लगे वाहनों को बाधा नहीं पहँुचायी जायेगी। समस्त अधिकारीगण धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।