अमेठी: लॉकडाउन के मध्य कोरोना संक्रमित नहीं होने वाले जनपदों में शासन ने शशर्त छूट देने का निर्णय लिया है।छूट का पालन कराने को अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बैठक कर दिशा निर्देश जारी किया है
जिलाधिकारी के अनुसार जनपद में बंद पड़े मनरेगा कार्य चालू किये जायेंगे।आंगनबाड़ी कार्यकत्री गर्भवती व कुपोषित बच्चों के लिए उनके घर जाकर एक बार मे 15 दिन का पोषण वितरण कर सकेंगी।जिले के सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे लेकिन समस्त प्रकार की सुनवाई बन्द रहेगी।क व ख समूह के सभी कर्मी प्रतिदिन आयेंगे तो ग व घ समूह के कर्मी रोस्टर के अनुसार कार्यालय आ सकेंगे।
नगरपालिका व नगरपंचायत में चल रहे कार्य शर्तो के अनुसार शुरू होंगे।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आने वाली किराना दुकानें, सस्ते गल्ले की दुकानें, फल,सब्जी,दूध डेयरी प्रोडक्ट,मीट-मुर्गा,मछली,पशु आहार आदि दुकानों का संचालन शोसल डिस्टेंसिग के अनुसार शुरू हो सकेगा।इन दुकानों को खोलने और बन्द करने के समय पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।ऐसी औद्योगिक इकाइयां शुरू होंगी जहाँ मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी।कामगरों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मछली पालन,खेती कार्य,समेत कई मामलों में रियायत मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा सभी कार्यो में शोसल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा।
*अमेठी से सफीर अहमद की रिपोर्ट*