अमेठी: ख्याति गर्ग के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में कड़ी पैरवी करके मु0अ0स0 770/11 धारा 363,366,376 भादवि में अभियुक्त राजकरन मल्लाह पुत्र रामसमुझ नि0 ग्राम कुट्टी मटियारी कला थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम जनपद सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 24.12.2019 को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
वादिनी रामप्यारी पत्नी तुलसीराम नि ग्राम मऊ अतवारा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 02.09.2011 को तहरीर के आधार पर वादिनी की 14 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त राजकरन मल्लाह पुत्र रामसमुझ नि0 ग्राम कुट्टी मटियारी कला थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा बन्धक बनाकर दुष्कर्म किया गया । इस सूचना पर थाना जगदीशपुर पर मु0अ0स0 770/11 धारा 363,366,376 भादवि पंजीकृत होकर जिसमें उ0नि0 राम अवध राम (सेवा निवृत्त) को सुपुर्द की गई । इनके स्थानान्तरण के पश्चात उ0नि0 बल्कू राम (सेवा निवृत्त) द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या- ए-148 दिनांक 24.11.2012 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गई ।
अमेठी से सफीर अहमद की रिपोर्ट