सुल्तानपुर।लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सफलता पूर्वक सम्पादित कराये जाने हेतु मतदान कार्मिकों (पोलिंग पार्टी) को केन्द्रीय विद्यालय अमहट में द्वितीय दिवस प्रशिक्षण के दौरान 13 मतदान कार्मिक अनुपस्थित व राष्ट्रीय कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत थाने में एफआईआर दर्ज कराये जाने के साथ-साथ एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को मुख्य विकास अधिकारी व नोडल-प्रभारी अधिकारी (म.का.) मधुसूदन हुल्गी द्वारा दिये गये हैं।
मुख्य विकास अधिकारी व नोडल-प्रभारी अधिकारी (म.का.) मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि मतदान कार्मिकों के आयोजित किये जा रहे द्वितीय प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस प्रथम पाली में 6 तथा द्वितीय पाली में 7, कुल 13 मतदान कार्मिकों के अनुपस्थित पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ-साथ एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दिवस अनुपस्थित 22 कार्मिकों में से 8 मतदान कार्मिक ने द्वितीय दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, शेष 14 कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि सोमवार को द्वितीय दिन प्रशिक्षण में 400 पोलिंग पार्टियों (1600 मतदान कार्मिक) का प्रशिक्षण दिया जाना था, जिसमें से 13 अनुपस्थित पाये गये, जिनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गयी। मुख्य विकास अधिकारी व नोडल-प्रभारी अधिकारी (म.का.) ने बताया कि आज प्रशिक्षण के दौरान एक मतदान कार्मिक सोते हुए पाये जाने पर उन्हें चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया है कि 30 अप्रैल को प्रथम पाली में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्वाचन में लगे मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि व समय से पूर्व केन्द्रीय विद्यालय पहुंच कर निर्धारित कक्ष में प्रशिक्षण प्रत्येक दशा में प्राप्त करना सुनिश्चित करें।