सुल्तानपुर।जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह उनकी निर्धारित आयु क्रमशः 21 एवं 18 के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 01 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष अक्षय तृतीया 07 मई को है। उन्होंने जनपद के सभ्यजनों से अनुरोध किया है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना, कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, सुलतानपुर व 181 महिला हेल्पलाइन या अपने नजदीकी थाने पर देने का कष्ट करे।