सुल्तानपुर ब्यूरो सुनील राठौर की रिपोर्ट
सुल्तानपुर: प्रभारी अधिकारी व्यय अनुवीक्षण व वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और आयोग के मानक 50,000 रूपये से अधिक नगद धनराशि बिना साक्ष्य के ले जाना प्रतिबन्धित है।
उन्होंने बताया कि शनिवार देर सायं लगभग 07ः11 बजे 187-इसौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उड़नदस्ता टीम प्रभारी राम कुमार ने चेकिंग के दौरान महमूदपुर वलीपुर के पास सूबेदार अली पुत्र मकबूल अली निवासी-उत्तरी हनुमानगंज, थाना कोतवाली देहात, सुलतानपुर, मैजिक गाड़ी सं. यूपी 44 टी 8308 से रूपये 62,000 अवैध पकड़ी, जिसका साक्ष्य चेकिंग के दौरान उड़नदस्ता टीम को सूबेदार अली द्वारा न दिये जाने पर उक्त धनराशि जब्त कर कोषागार में जमा करा दिया गया।